नाबालिग से गैंग रेप के दो आरोपी को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा
पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया नाबालिग से गैंग रेप के दो आरोपी को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजानाबालिग से गैंग रेप के दो आरोपी को कोर्ट ने दी आजी
गुमला प्रतिनिधि। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में सिविल कोर्ट के एडीजे 4 पोस्को न्यायधीश संजीव भाटिया की अदालत ने आरोपी विकास उरांव और प्रकाश उरांव को पोस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। पूरे मामले में डॉक्टर,पुलिस सहित 10 लोगों की गवाही हुई है। सरकारी पक्ष से विशेष लोक अभियोजक मो. जावेद हुसैन ने पैरवी किया। पूरा मामला दो जनवरी 2022 का है। गुमला जिले के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा अपने चार सहेलियों के साथ जतरा मेला देखने घाघरा थाना क्षेत्र के एक गांव गई थी। छात्रा जब देर शाम तक घर नहीं लौटी तो उसकी मां अगल-बगल में पता लगाने लगी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात करीब 8.30 बजे पीडिता रोते-रोते घर आई और बताया शाम करीब सात बजे घाघरा पतरा रूसीगढ़ा के पास जैसे ही वह और उसकी सहेलियां पहुंची, तभी पांच लड़के पीछे से आए और उसके बाल पकड़ लिया और मुंह दबाकर झाड़ी में ले गए, और दुष्कर्म किया। वहीं उसकी सहेलियां डर से भाग गई। कुछ देर बाद बगल गांव के ग्रामीण आए और उसे बचाया। इसके बाद पीड़िता की मां ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी।
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