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कोर्ट ने जमीन विवाद में हत्या के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

कोर्ट ने जमीन विवाद में हत्या के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

संक्षेप:

गुमला प्रतिनिधि कोर्ट ने जमीन विवाद में हत्या के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजाकोर्ट ने जमीन विवाद में हत्या के आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजाकोर्ट ने ज

Sep 05, 2025 12:26 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गुमला
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गुमला, प्रतिनिधि । सिविल कोर्ट गुमलाा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने गुरुवार को विशुनपुर थाना क्षेत्र के जालिम गांव निवासी शिवलाल उरांव को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 14 जनवरी 2023 का है। उस दिन जालिम गांव के 60 वर्षीय किसान पाही उरांव अपने घर के समीप सरसों की फसल पटवन कर रहा था। इसी दौरान जमीन विवाद को लेकर गांव के ही शिवलाल उरांव वहां पहुंचा और कहासुनी के बाद पाही उरांव पर कुदाल से वार कर दिया।

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सिर पर गंभीर चोट लगने से पाही उरांव की मौके पर ही मौत हो गई थी।घटना के बाद मृतक के पुत्र ने विशुनपुर थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। करीब दो वर्षों तक चली सुनवाई में कई गवाहों और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी शिवलाल उरांव को दोषी मानते हुए सजा मुकर्रर की।अदालत के फैसले से मृतक परिवार ने न्याय मिलने की राहत जताई है। वहीं ग्रामीणों ने भी इसे सही कदम बताया।