राजनगर दुष्कर्म मामला: मुख्य दोषी राज हेम्ब्रम को 25 साल की कड़ी सजा, तीन अन्य साक्ष्य के अभाव में बरी

हिन्दुस्तान, घाटशिला
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सरायकेला । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने राजनगर की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाया है।

राजनगर दुष्कर्म मामला: मुख्य दोषी राज हेम्ब्रम को 25 साल की कड़ी सजा, तीन अन्य साक्ष्य के अभाव में बरी

सरायकेला । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने राजनगर की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी राज हेम्ब्रम (24 वर्ष) को दोषी करार देते हुए 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने राज हेम्ब्रम पर भादवि की धारा 6 के तहत 25 साल की जेल और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को 4 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इसके साथ ही, धारा 506ए के तहत उसे दो साल की जेल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसी मामले में तीन अन्य आरोपियों—गणेश मार्डी (24), दामोदर मुर्मू उर्फ सूर्या (22) और अली सोय (22) को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया है।क्या है मामला राजनगर थाना क्षेत्र के अर्जुनविला गांव की नावालिग लडकी 6 नवंबर 2023 को राजनगर स्थित एस.एस. हाईस्कुल के लिए घर से सुवह 8 बजे निकली थी । लौटने के क्रम में दोपहर 3.15 बजे उसका दोस्त टांगरानी गांव निवासी रोहित से भेंट हुआ । रोहित को वो दो साल से जानती थी । वो उसके साथ अपने एक सहेली को लेकर टांगरानी गांव स्थित मैदान में चली गई । मैदान में बाते करते-करते रात 8 बज गया । इतने में लडकी को ठंड लगी तो रोहित अपने दोस्त रितेश मुर्मु के साथ शॉल लाने के लिए घर चला गया । रोहित के जाने के बाद मैदान में मौजुद गणेश मार्डी, राज हेम्ब्रोम एंव अन्य तीन लडके दोनो के पास आये तथा नदी किनारे रोहित बुला रहा है बोलकर दोनो को ले गये । नदी किनारे पहुंचने के बाद पांचो ने नाबालिग लडकी के साथ बारी-बारी से दुष्क्रम किया । उसके साथ मौजुद दुसरी नाबालिग लडकी को किसी को नहीं बोलने की धमकी दिया गया । लोक-लाज के डर से लडकी ने घरवालो को नहीं बताई थी । घटना के दो दिन बाद घर में बताई तथा 8 नवंबर 2023 को राजनगर थाना में जाकर गणेश मार्डी, राज हेम्ब्रोम तथा अन्य तीन के नाम पर प्राथमिकी दर्ज कराई । पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए 9 नवंबर को गणेश मार्डी, दामोदर मुर्मु उर्फ सुर्या, अली सोय तथा राज हेम्ब्रोम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था ।

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