घाटशिला में आपसी समझौते पर पति की जमानत अर्जी मंजूर
जिला व अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने के आरोपी पति बहरागोड़ा निवासी नोनीबाला खमराई और मीनू दास को आपसी समझौता के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इसके खिलाफ...
हिन्दुस्तान टीम,घाटशिलाWed, 29 Aug 2018 04:40 PM
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जिला व अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने के आरोपी पति बहरागोड़ा निवासी नोनीबाला खमराई और मीनू दास को आपसी समझौता के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इसके खिलाफ बहरागोड़ा थाना में कांड संख्या 69/13 में संचिता दास ने 21 जुलाई 2013 को मामला दर्ज कराया था। इस मामले मे अधिवक्ता विश्वनाथ महतो ने बहस की।