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इंश्यूरेंस कंपनी एमवी क्लेम में देरी की तो सूद समेत वसूली जाएगी: पीडीजे

न्यायालय में लंबित एमवी क्लेम मामलों में प्रधान जिला जज योगेश्वर मणि ने इंश्यूरेंस कंपनी के खिलाफ कड़े तेवर अख्तियार किया...

इंश्यूरेंस कंपनी एमवी क्लेम में देरी की तो सूद समेत वसूली जाएगी: पीडीजे
हिन्दुस्तान टीम,गढ़वाTue, 25 Aug 2020 03:05 AM
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न्यायालय में लंबित एमवी क्लेम मामलों में प्रधान जिला जज योगेश्वर मणि ने इंश्यूरेंस कंपनी के खिलाफ कड़े तेवर अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि आदेश के खिलाफ कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद झालसा के निर्देश पर 29 अगस्त को अधिकतम मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस बावत पीडीजे ने अन्य अदालतों में लंबित मामलों को अपनी अदालत में रिकॉल कर लिया है। उन्हें शिकायत मिली है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद इंश्यूरेंस कंपनिया क्लेम देने में विलंब कर रही है। इस पर पीडीजे ने कड़ा तेवर अख्तियार करते कहा कि इंश्यूरेंस कंपनी एक घंटे भी इंश्यूरेंस फेल होने पर क्लेम नहीं देती है तो फिर उन्हें किस बात की ढील दी जाएगी। यदि फैसले के अनुरूप क्लेम का भुगतान नहीं होता है तो अविलंब उनके खिलाफ शिकायत दाखिल करें। उसपर सूद के साथ राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने कंपनी के मैनेजर, उनके अधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से फोन कर संपर्क स्थापित कर दुर्घटना के शिकार पीड़ित परिवार और उनके परिजन को अविलंब मुआवजा देने और राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के तहत वाद निष्पादन के लिए उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के तहत पीड़ित पक्षकार को अविलंब राहत दिया जाएगा जो कानून सम्मत होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में एमवी केस का अधिकतम निष्पादन हो सके उसके लिए पीडीजे लगातार पक्षकारों से संपर्क में है।

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