विद्यालय से चावल विक्रय मामले में हेडमास्टर को निलंबित करने का आदेश
गढ़वा के खरौंधी प्रखंड के पीएमश्री मध्य विद्यालय अरंगी के हेडमास्टर को चावल की अवैध बिक्री के मामले में निलंबित किया गया है। जांच में प्रधानाध्यापक की संलिप्तता और लापरवाही के सबूत मिले हैं। उपायुक्त ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और सरकारी योजनाओं में अनियमितता को बर्दाश्त न करने की बात कही है।

गढ़वा, प्रतिनिधि। जिलांतर्गत खरौंधी प्रखंड के पीएमश्री मध्य विद्यालय अरंगी से चावल की अवैध बिक्री संबंधी मामले में स्कूल के हेडमास्टर को निलंबित करने का आदेश दिया गया है।पिछले दिनों मामला प्रकाश में आने और शिकायत के आलोक में जांच कराई गई थी। प्राप्त जांच प्रतिवेदन और प्रभाग प्रभारी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी के आलोक में उपायुक्त ने कड़ा संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यालय से चावल की बिक्री की मंशा से उसे बाहर निकाले जाने का मामला प्रकाश में आया था। विद्यालय की समस्त गतिविधियों का संचालन प्रधानाध्यापक के जिम्मे होने के कारण इस प्रकरण में उनकी संलिप्तता/लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता।
जांच में यह तथ्य भी उभरकर सामने आया कि चावल की बिक्री के प्रयास में संबंधित प्रधानाध्यापक की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने और उन्हें निलंबित करने के लिए आदेश निर्गत किए हैं। साथ ही, पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों के हितों से जुड़ी योजनाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वह किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके।
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