सदर एसडीएम ने मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में लगायी निषेधाज्ञा
गढ़वा नगर परिषद और मझिआंव नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन का कार्यक्रम 17 और 18 मार्च को है। मतदान स्थलों पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है, जो मतदान के दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी।

गढ़वा। नगर परिषद गढ़वा और नगर पंचायत मझिआंव के उपाध्यक्ष पद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन का कार्यक्रम तय समय सारिणी के अनुरूप क्रमशः 17 व 18 मार्च को निर्धारित है। उक्त अप्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर विधि-व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार द्वारा दोनों मतदान स्थल क्रमशः समाहरणालय गढ़वा और अनुमंडल कार्यालय गढ़वा के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा क्रमशः समाहरणालय गढ़वा व अनुमंडल कार्यालय गढ़वा में मतदान के दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा अवधि व परिधि में किसी भी प्रकार का अनावश्यक/अनाधिकृत जमावड़ा, अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, धरना-प्रदर्शन अथवा अन्य गतिविधियाa पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।
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