
कोर्ट ने आरोपी को निर्दोष पाते हुए किया बरी
फोटो संख्या दो: एससी/एसटी एक्ट मामले में बरी होने के बाद जानकारी देते महेंद्र राम
गढवा, प्रतिनिधि। अनुमंडलीय कोर्ट नगरऊंटारी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार सिंह की अदालत ने एससी/एसटी केस में लंबी सुनवाई करने के बाद आरोपी महेंद्र राम चंद्रवंशी को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया । मालूम हो कि धुरकी थानांतर्गत धोबनी गांव निवासी रामप्रीत कोरवा के पुत्र महेंद्र कुमार ने थाना नाना क्षेत्र के कुंबा कलां निवासी महेंद्र राम चंद्रवंशी सहित उसके चारों बेटा के विरुद्ध भूमि विवाद मामला में जाति सूचक शब्द कहकर गाली देने, अपमानित करने और पॉकेट से 5000 रुपये निकालने का आरोप लगाकर एससी/एस टी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत 9 अगस्त 2018 को जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम गढ़वा के न्यायालय में शिकायतवाद केस नंबर 29/2018 दायर किया था।

सुनवाई के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए धुरकी थाना भेज दिया गया। धुरकी थाना में मामला दर्ज हुआ। अनुसंधान के बाद सिर्फ महेंद्र राम के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हुआ। उसके बाद न्यायालय में केस दर्ज हुआ और गवाही शुरू हुई। उक्त केस में सूचक महेंद्र कुमार कोरवा सहित कुल 11 गवाहों की गवाही हुई। सूचक सहित नौ गवाहों की गवाही गढ़वा कोर्ट में हुई। वहीं दो अनुसंधानकर्ता डीएसपी अजीत कुमार और प्रमोद कुमार केशरी की गवाही नगर ऊंटारी कोर्ट में हुआ। लंबी सुनवाई के बाद 26 नवंबर 2025 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नगर ऊंटारी संजय कुमार ने आरोपी महेंद्र राम को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया। आरोपी महेंद्र राम की ओर से पैरवी अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी और सूचक की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने किया। न्यायालय से रिहा होने के बाद महेंद्र ने बताया कि उसके पिता भागीरथी कहार को जमींदारी उन्मूलन के पूर्व पूर्व जमींदार राय बहादुर, भैया रुद्र प्रताप देव नगर ऊंटारी गढ़ से उसे श कुंबा कलां गांव में 1.75 एकड़ जमीन मिला था। उसका रिटर्न उसके पिताजी के नाम दर्ज है। अब तक मालगुजारी रसीद भी उसके पिताजी के नाम से कट रहा है। उक्त जमीन में उनका खानदानी घर है। वहां पूरे परिवार के साथ रहते हैं। शेष जमीन पर निर्विवाद रूप से खेती करते रहे हैं। उसके बाद भी उक्त झूठे केस में उन्हें जेल भी जाना पड़ा है।

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