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पत्थर खदान मालिक के गुंर्गों ने आदिवासी रैयत के चेहरे पर थूका,जान मारने की दी धमकी

दुमका। वरीय संवाददाता गोपीकांदर के जीतपुर गांव के एक आदिवासी रैयत रविलाल हांसदा की...

पत्थर खदान मालिक के गुंर्गों ने आदिवासी रैयत के चेहरे पर थूका,जान मारने की दी धमकी
हिन्दुस्तान टीम,दुमकाThu, 05 Aug 2021 04:10 AM
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दुमका। वरीय संवाददाता

गोपीकांदर के जीतपुर गांव के एक आदिवासी रैयत रविलाल हांसदा की शिकायत पर पाकुड़ के पत्थर खदान मलिक अमित भगत और उसके तीन अज्ञात गुंडों के विरुद्ध दुमका के एससी/एसटी थाना में केस दर्ज हो गया है। 19 बीघा जमीन के मुआवजा को लेकर जमीन मालिक रविलाल हांसदा और पत्थर खदान मालिक अमित भगत के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा है। रैयत रविलाल हांसदा ने अपनी जमीन पर पत्थर खनन कार्य को रोकवा दिया था। आरोप है कि पत्थर खदान मालिक ने पत्थर खदान को दोबारा चालू कराने के लिए दबाव बनाने के लिए रविलाल हांसदा के जीतपुर स्थित घर में गुंडा भेज दिया। 12 जून की रात करीब 2 बजे तीन की संख्या में गुंडे अवैध हथियार के साथ रविलाल हांसदा के घर में घुस गए। आरोप है कि गुंडों ने रविलाल हांसदा को जातिसूचक गाली दी और चेहरे पर थूक दिया। धमकी दी गई कि खदान चलाने नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। पीड़ित रविलाल हांसदा ने घटना की जानकारी मूसना पंचायत के मुखिया,गोपीकांदर के उप प्रमुख,गोपीकांदर के अंचलाधिकारी और अनुसूचित जाति/जनजाति थाना दुमका के थाना प्रभारी को लिखित रुप से दे दी थी। इस मामले को लेकर गांव में पंचायती भी हुई पर विवाद नहीं सुलझा। अन्तत: मंगलवार को अनुसूचित जाति/जनजाति थाना दुमका में पत्थर खदान मालिक अमित भगत और उसके तीन अज्ञात गुंडों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 341,323,504,506,34 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

1.60 करोड़ रुपए का दावा कर रहा रैयत रविलाल हांसदा

आरोपी पत्थर खदान मालिक अमित भगत अमरापाड़ा(पाकुड़ जिला) के डुमरचीर गांव का निवासी है। जमीन मालिक रविलाल हांसदा के मुताबिक अमित भगत ने उसके पिता से 21.12.2016 में पत्थर खनन के लिए 30 वर्षों के लिए लीज पर जमीन लिया था। इसी जमीन पर अमित भगत खनन विभाग से खनन पट्टा लेकर अपने दो पार्टनर के साथ पत्थर खदान का संचालन कर रहा था। रविलाल हांसदा के मुताबिक खनन पट्टा के लिए किए गए एकरारनामा में जमीन का विचारणीय निर्धारित मूल्य 16026984 रुपए (1 करोड़ 60 लाख 26 हजार 9 सौ 84 रुपए) अंकित है। पीड़ित रविलाल हांसदा 1.60 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए दावा कर रहा है। उसी विवाद में हांसदा ने पत्थर खदान संचालन पर रोक लगा दी थी।

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‘‘जमीन मालिक रविलाल हांसदा के लिखित बयान पर पत्थर खदान संचालक अमित भगत और तीन अज्ञात गुंडों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड का अनुसंधान एसडीपीओ करेंगे।

पुनीत उरांव

थाना प्रभारी

एससी/एसटी थाना दुमका

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