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प्रतिबंधित स्थलों पर तंबाकू सेवन व धूम्रपान पर जुर्माना:डीसी

दुमका। प्रतिनिधिउपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा है कि तंबाकू का सेवन कर यत्र-तत्र थूकना और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दुमका जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी...

प्रतिबंधित स्थलों पर तंबाकू सेवन व धूम्रपान पर जुर्माना:डीसी
हिन्दुस्तान टीम,दुमकाThu, 09 Apr 2020 01:34 AM
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उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा है कि तंबाकू का सेवन कर यत्र-तत्र थूकना और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दुमका जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थानों एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं परिसर, तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक उक्त नियम का उल्लंघन करते हैं तो संबंधित के विरुद्ध उपरोक्त प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरुद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकट पूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो उस व्यक्ति को 6 माह की अवधि तक का कारावास अथवा 200 तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नोबेल कोरोना वायरस को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया गया है। संपूर्ण भारतवर्ष में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। इस महामारी के रोकथाम एवं बचाव के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है। तंबाकू का सेवन कर थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और यह संचारी रोगों के फैलने का प्रमुख कारण बन सकता है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियों यथा कोरोना, इंसेफेलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की संभावना प्रबल रहती है। तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैला कर वातावरण को दूषित करते हैं जिससे कोरोनावायरस सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है। डीएमओ दिलीप तांती सहित कई ने बढ़ाए मदद के हाथ

दुमका। उपायुक्त राजेश्वरी बी को जिला खनन पदाधिकारी दिलीप कुमार तांती ने 25000 रुपये नकद कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सहयोग राशि के रूप में दिया। साथ ही नोनीहाट बाजार के विजय कुमार कनोडिया ने 11,111 रुपए नरेश घीड़िया ने 5000 रुपए और विष्णु कुमार अग्रवाल ने 5000 रुपये सहयोग राशि के रूप में समर्पित किया। उपायुक्त ने इस पुनीत कार्य के लिये सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस सहयोग राशि का उपयोग कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए किया जाएगा।

जेसुइट ऑफ संताल सोसाइटी ने सौंपा 5000 सर्जिकल मास्क

दुमका। जेसुइट ऑफ संताल सोसाइटी, दुमका द्वारा कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए उपायुक्त राजेश्वरी बी को 5000 सर्जिकल मास्क सौंपा गया जो इस महामारी के रोकथाम के लिए लोगों के बीच वितरण किया जाएगा। संस्था के सदस्यों ने उपायुक्त से कहा कि इस महामारी के रोकथाम में संस्था निस्वार्थ भाव से जिला प्रशासन की मदद करना चाहती है। हमारे संत जेवियर स्कुल,जिरुलिया को क्वारंटाइन के लिए उपयोग किया जा रहा है। आगे जरूरत पड़े तो और हम जगह देने के लिए तैयार हैं। मौके पर जिला योजना पदाधिकारी अरुण द्विवेदी, फादर मनु बेसरा, फादर मरियानुस मिंज, फादर स्टेनी, फादर विनाड सहित अन्य उपस्थित थे।

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