राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए 13162 वाद, 68 करोड़ से अधिक राशि का हुआ समझौता

हिन्दुस्तान, दुमका
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दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहाँ कुल 13162 वादों का समझौते के आधार पर निष्पादन किया गया। इस दौरान 68 करोड़ 84 लाख 16,013 रुपए का समझौता हुआ। विधिक जागरूकता के लिए स्टॉल लगाया गया और कानूनी पुस्तकों का वितरण किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए 13162 वाद, 68 करोड़ से अधिक राशि का हुआ समझौता

दुमका, प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका सुधांशू कुमार शशि के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव उत्तम सागर राणा से प्राप्त सूचना अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल पांच बेंचों का गठन किया गया था, जिसमें बेंच नंबर 1 से योगेश्वर मनी प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय दुमका, राजेन्द्र कुमार अधिवक्ता दुमका तथा संगीता कुमारी अधिवक्ता दुमका उपस्थित हुए। बेंच नंबर दो से राजेश सिन्हा जिला न्यायाधीश तृतीय, कुमार प्रभात अधिवक्ता तथा विक्रमादित्य पांडे अधिवक्ता उपस्थित हुए। बेंच नंबर तीन से अनूप तिर्की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, विनीत कुमार कार्यपालक दंडाधिकारी दुमका तथा सूर्य प्रकाश अधिवक्ता उपस्थित हुए।

बेंच नंबर चार से राजेश श्रीवास्तव एसीजेएम, ओमियो मांझी अधिवक्ता तथा प्रेमजीत लाल अधिवक्ता उपस्थित हुए। बेंच नंबर पांच से नीलमणि मराण्डी सदस्य जिला उपभोक्ता फोरम, नीरज कुमार दीक्षित अधिवक्ता तथा धर्मवीर मिश्रा अधिवक्ता उपस्थित हुए। आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्य रूप से परिवारिक वाद, दुर्घटना वाद, लैंड एक्विजिशन, एम ए सी टी, सिविल अपील, क्रिमिनल अपील, बैंक रिकवरी, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, क्रिमिनल केस, माइनिंग केस, प्री लिटिगेशन मैटर, पुलिस एक्ट, माइनर एक्ट, एक्सक्यूटिव केस, सर्टिफिकेट केसेस, कंज्यूमर फोरम केसेस आदि शामिल है।इस प्रकार कुल पांच बेंचों से 13162 वादों का समझौते के आधार पर निष्पादन करते हुए कुल 68 करोड़ 84 लाख 16,013 रुपए की राशि का समझौता किया गया। लोक अदालत में पहुंचे हुए विभिन्न ग्रामों के ग्रामीणों के लिए विधिक जागरूकता हेतु एक स्टॉल भी लगाया गया एवं कानूनी पुस्तकों तथा पंपलेट का भी वितरण किया गया।फोटो-14दुमका-63,कैप्सन-लोक अदालत में वादों का निपटारा करते न्यायिक पदाधिकारी व न्यायिक कर्मी

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