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मध्यस्थता से विवादों को निर्धारित समय सीमा तक निष्पादन करने की अपील

मध्यस्थता से विवादों को निर्धारित समय सीमा तक निष्पादन करने की अपील

संक्षेप:

दुमका, प्रतिनिधि।मध्यस्थता से विवादों को निर्धारित समय सीमा तक निष्पादन करने की अपीलमध्यस्थता से विवादों को निर्धारित समय सीमा तक निष्पादन करने की अपी

Sep 16, 2025 02:46 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, दुमका
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दुमका, प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका सुधांशु कुमार शशि के आदेशानुसार जिले भर में मध्यस्थता द्वारा विवादों का निश्चित समय सीमा के अंदर शीघ्र निष्पादन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मध्यस्थता लचीला और अनौपचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें साक्ष्य प्रक्रिया के नियम बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसमें हुई चर्चा को गोपनीय रखा जाता है, यह आपसी संबंध में सुधार और उन्हें पुनः स्थापित करने में सहायक होता है। इसके द्वारा वाणिज्यिक विवाद, उपभोक्ता विवाद, वैवाहिक या पारिवारिक विवाद, रोजगार या कार्य स्थल से जुड़े विवाद, चेक बाउंस तथा कुछ विशेष आपराधिक विवादों के अलावा अन्य विवादों का भी निपटारा समझौता के आधार पर किया जाता है।

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मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत पैरा लीगल वॉलिंटियर्स द्वारा शहर, गांव, पंचायत के मुख्य स्थानों पर बैनर लगाकर तथा संबंधित पंपलेट का वितरण कर मध्यस्थता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दुमका के कार्यालय में सभी कार्य दिवस में मध्यस्थता किया जाता है।