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विश्वविद्यालय परिसर में पीजी राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ने किया पौधरोपण

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विश्वविद्यालय परिसर में पीजी राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ने किया पौधरोपण
Newswrap हिन्दुस्तान, दुमकाTue, 13 Aug 2024 07:56 PM
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सरैयाहाट प्रतिनिधि। याहाट के चन्दुबथान बेंगहा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। यह घटना सोमवार की शाम में हुई थी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जिसकी पहचान मंगलवार को गुडरा हांसदा (40)के रुप में हुई है। मृतक शिकारीपाड़ा थाना के बोरघटा गांव का रहने वाला था। इस मामले में 9 नामजद अभियुक्त बोगधा बास्की, देवान बास्की, शंकर बास्की, फागु बास्की, रोहित टुडू, छन्नू बास्की, पेन्डो बास्की, देवाव बास्की, सरीना सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सभी आरोपी चन्दुबथान टोला बेंगहा के निवासी है। इस मामले में एक पक्ष से सनत मुर्मू ने थाना में आवेदन दिया है ,जिसमें बताया है कि मौजा-बगजोरिया उर्फ चंदुबथान के जमाबंदी नं0-10 एवं 23 टोटल रकवा 10 एकड़ में मेरा तथा देवान वास्की, चुडका बास्की, फागु बास्की, शंकर बास्की चारों पिता-स्व. छन्नु बास्की,बोगधा बास्की वगैरह सभी चंदुबथान टोला-बेंहगा थाना-सरैयाहाट जिला- दुमका के साथ विगत 15 वर्षों से भूमि में दखल को लेकर आपस में विवाद चला आ रहा है। जिसे लेकर मेरा बड़ा बेटा सुनीराम मुर्मू एवं छोटा बेटा गुनीराम मुर्मू के द्वारा विवादित भूमि पर दखल करने के लिए 40-50 पुरुष व 20 महिलाओं को घरेलु हथियार के साथ 12 अगस्त को सहायता करने के लिए बुलाया गया था। सभी लोग दोपहर तक गांव आए तथा उन सभी को भोजन-पानी का प्रबंध किया गया। साथ में कुछ पैसा भी देने का आसवासन दिया गया। दखल करने के लिए सभी आये लोग जमीन पर गये और जोत-कोड़ करने लगे थे कि इसी बीच द्वितीय पक्ष के देवान बास्की एवं उनके सहयोगियों ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया। मारपीट में एक महिला बड़की किस्कू व गुडरा हांसदा सहित अन्य लोग घायल हो गए। इलाज के दौरान गुडरा हांसदा की मौत हो गई। इस मामले में 13 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने कई आपतिजनक सामानों के साथ-साथ एक चारपहिया वाहन के अलावे 10 बाइक को जब्त किया है। वहीं पुलिस ने 10 पीस मोबाइल को भी जब्त किया है।

अवैध रुप से विस्फोटक पदार्थ एवं विस्फोटक पदार्थ बनाने की सामग्री को घर में छुपा के रखने के आरोप में सुनीराम मुर्मू,गुणीराम मुर्मू दोनों के विरुद्ध थाना में धारा- 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा-317(5) बी०एन०एस० के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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