झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी पूरी
-दुमका के 19 परीक्षा केन्द्रों में आयेाजित की जाएगी प्रतियोगिता परीक्षाझारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी पूरीझारखंड स

दुमका, प्रतिनिधि। 19 अप्रैल रविवार को दुमका जिला के 19 केंद्रों पर आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (वि० सं०-1/2026) की तैयारी जिला प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। परीक्षा केन्द्रों में प्रथम पाली (पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक) एवं द्वितीय पाली (अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक) आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों में एसपी महिला कॉलेज एयरपोर्ट रोड, नेक्सट टू डीसी रेसीडेन्स दुमका, राजकीय शास्त्री स्मार्क मध्य विधालय दुमका खुटांबांध दुमका, राजकीय मध्य विधालय डंगालपाड़ा नगरपालिका चौक दुमका, एएन डिग्री कॉलेज दुमका नियर रेलवे स्टेशन नेतुर पहाड़ी दुमका, एएन इंटर कॉलेज दुमका नेतुर पहाड़ी नियर हाईवे दुमका, वेशटर्न इंगलिश स्कूल बलियाडंगाल रिंग रोड दुमका, राजकीय उच्च विधालय कड़हलबील दुमका, एसएस विधा बिहार स्कूल आजाद नगर न्यू कुम्हारपाड़ा दुमका, ज्ञान मंजरी हाई स्कूल शिवपहाड़ दुमका, जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेन्स दुमका नियर यज्ञ मैदान दुमका, संत जोसेफ हाई स्कूल दुमका बक्सी बांध रोड दुमका, संत मेरी हाई स्कूल बक्सी बांध रोड दुमका, पीएम श्री 2 नेशनल हाई स्कूल दुमका दुधानी गौशाला रोड दुमका, श्रीराम कृष्ण आश्रम, हाई स्कूल दुमका, संत तेरेसा बालिका मध्य विधालय दुधानी दुमका, संत तेरेसा बालिका उच्च विधालय, दुधानी दुमका, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पुलिस लाईन, दुमका, जिला सी०एम० स्कूल ऑफ एक्सेलेन्स गर्ल्स दुमका, नियर डी०सी० चौक, दुमका, बाल भारती हाई स्कूल, थाना रोड, दुमका शामिल है।
उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों में कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संचालन हेतु विधि व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्रों के अगल-बगल अनावश्यक भीड़, मटरगश्ती, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रूप से हथियार आदि लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी प्रकार का वस्तु का उपयोग करने आदि पर प्रतिबंध है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर परिक्षेत्र में परीक्षा अवधि में धारा 163 भा०ना०सु०सं० के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
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