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शिविर में दी गई कानून की जानकारी

गुरुवार को करमा पूजा के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में गायछांद गांव में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया...

शिविर में दी गई कानून की जानकारी
हिन्दुस्तान टीम,दुमकाThu, 20 Sep 2018 11:16 PM
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गुरुवार को करमा पूजा के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में गायछांद गांव में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए टीम के सदस्य मुकेश कुमार सिंह ने लोगों को मध्यस्थता केंद्र संबंधी जानकारी दी। बताया कि व्यवहार न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केंद्र है। मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से वादकारी स्वयं आपस में बैठकर अपने वादों का निष्पादन करते हैं। मध्यस्थता केंद्र में सुविधा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त अधिवक्ता उपस्थित रहते हैं। अगर वाद कारियों को कोई दिक्कत होती है तो प्रशिक्षण प्राप्त अधिवक्ता उन्हें सहयोग करते हैं। मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से मामलों के निपटारे से दोनों पक्षों में संबंध मधुर बना रहता है। प्राधिकार के सहायक श्याम नंदन सहाय ने मैरेज लॉ से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि लड़कों की शादी 21 वर्ष एवं लड़कियों की शादी 18 वर्ष के पहले नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में शादी करता है या करवाता है, तो कानूनन अपराध है। ऐसा करने वाले एवं करवाने वाले के विरुद्ध दंड एवं सजा दोनों का प्रावधान है। मौके पर प्राधिकार के सहायक गिरधारी महतो, पारा लीगल वोलंटियर पिंटू गुप्ता, संदीप गुप्ता, राजेश दत्ता, निताई मंडल सहित अन्य थे।

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