गाली-गलौज व मारपीट के मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान व फुरकान अंसारी बरी
दुमका में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी और उनके पिता फुरकान अंसारी को गाली-गलौज और मारपीट के मामले में विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पीड़ित मकबुल हुसैन ने मंत्री और उनके परिवार पर...
दुमका, प्रतिनिधि गाली-गलौज एवं मारपीट के मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी एवं उनके पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी विशेष अदालत एमपी-एमएलए कोर्ट मोहित चौधरी के न्यायालय में गुरुवार को पेश हुए। अदालत ने मंत्री सहित सभी आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि मधुपुर थाना क्षेत्र के पीड़ित मकबुल हुसैन ने मंत्री डॉ इरफान अंसारी, उनके पिता फुरकान अंसारी, मुस्तारी खातून एवं सत्तार कराम के खिलाफ गाली-गलौज करते हुए मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाया था। दरअसल मंत्री इंरफान अंसारी ने मधुपुर में एक मकान खरीदा था, जिसमें पूर्व से रह रहे किरायेदार मकबुल हुसैन ने मंत्री समेत अन्य पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट का आरोप लगाते हुए वर्ष 2022 में परिवारवाद दर्ज कराया था।
पीड़ित के परिवारवाद पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए परिवारवाद कांड संख्या 110/ 22 के तहत भादवि की धारा 323, 324, 380, 406, 420, 504, 386, 398, 452, 453/34 के सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कराया था।
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