ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News झारखंड दुमकादुष्कर्म के एक आरोपी को 7 साल की सजा

दुष्कर्म के एक आरोपी को 7 साल की सजा

दुष्कर्म के एक आरोपी राजकिशोर मुर्मू को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार की अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर...

दुष्कर्म के एक आरोपी को 7 साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,दुमकाThu, 26 Jul 2018 02:22 AM
ऐप पर पढ़ें

दुष्कर्म के एक आरोपी राजकिशोर मुर्मू को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पवन कुमार की अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया है। दुष्कर्म की यह घटना 15 सितम्बर 2012 को हुई थी। युवती रानेश्वर प्रखंड क्षेत्र की रहने वाली है। युवक युवती की बड़ी बहन के साथ पढ़ाई किया करता था। उसकी जान पहचान हो गई थी। युवक ने युवती से मोबाइल नम्बर भी ले लिया था। युवक अक्सर उसके साथ बातचीत किया करता था। युवती अपने किसी रिश्तेदार के घर दुमका आई थी। वापस जाने के दौरान बस स्टैंड में युवक से मुलाकात हो गई। युवक बोलेरो में सवार था। युवक ने कहा कि उसे वह घर तक छोड़ देगा,पर युवक घर नहीं छोड़कर शिकारीपाड़ा अपने किसी रिश्तेदार के घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन उसे घर पहुंचा दिया गया। युवती ने घटना के बारे में परिजनों को बताई। परिजन युवती को लेकर सीधे थाना पहुंचे और युवक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें