गूंगी महिला और दिव्यांग बच्ची को बनाया गया हवस का शिकार, झारखंड में इंसानियत शर्मसार
- रेहला थाना क्षेत्र के एक गांव में गूंगी महिला से गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
झारखंड में दो अलग-अलग मामलों में गूंगी महिला और दिव्यांग बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, दुमका के शिकारीपाड़ा में दिव्यांग नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पीड़िता को मेडिकल कॉलेज दुमका में भर्ती किया गया है। बच्ची की मेडिकल जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है।
दिव्यांग बच्ची से हैवानियत
पीड़िता की मां ने बताया कि सोमवार की शाम वह घास काटने खेत गई। घर में उनकी बच्ची अकेली थी। वह बोल नहीं सकती है। जब वह शाम छह बजे घर पहुंची तो बच्ची को घर में नहीं पाया। खोजबीन के दौरान गांव के बगल में दुकान के समीप पहुंची तो बच्ची के कराहने की आवाज सुनी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के सतीश हांसदा को गलत काम करते देखा।
पलामू में गूंगी महिला से दुष्कर्म
रेहला थाना क्षेत्र के एक गांव में गूंगी महिला से गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना रविवार की है। एसडीपीओ राकेश सिंह ने बताया कि रेहला थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 26 वर्षीया मूक महिला मवेशी चराने गई थी। उसे अकेली देख गांव का ही एक युवक ने उससे दुष्कर्म किया।
यह भी जानिए: मासूम से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 25 साल की सजा
दस वर्षीया मासूम से दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में प्रथम जिला व अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) रमेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 साल का सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने काठीकुंड के हरिपुर निवासी चेपड़ो राय उर्फ परमेश्वर राय पर दस हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माने नहीं देने पर एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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