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दुष्कर्म के आरोपी वाहिद को पांच साल की सजा

पोस्को की विशेष अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के आरोपी वाहिद अंसारी को पांच साल की कारावास एवं 25 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। पोस्को एक्ट की दो धाराओं में अलग-अलग सजा दी गई है। पोस्को...

हिन्दुस्तान टीम धनबादSat, 26 May 2018 02:23 AM
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दुष्कर्म के आरोपी वाहिद को पांच साल की सजा

पोस्को की विशेष अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के आरोपी वाहिद अंसारी को पांच साल की कारावास एवं 25 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। पोस्को एक्ट की दो धाराओं में अलग-अलग सजा दी गई है। पोस्को एक्ट की एक धारा में अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास एवं 20 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा दी गई है जुर्माना की राशि ना देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास तथा दूसरी धारा में तीन वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपए आर्थिक जुर्माना, जुर्माने की राशि ना देने पर एक माह कारावास भोगने की सजा दी गई है। अदालत ने जुर्माने की राशि का भुगतान पीड़िता को करने का आदेश दिया है। अभियुक्त वाहिद अंसारी जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के शालीमार पुरनाडीह बस्ती का रहने वाला है। अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता की मां द्वारा जोड़ापोखर थाना में 10 मई 2013 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप में कहा गया था कि वह अपनी पुत्री के साथ जेयलगोड़ा गेस्ट हाउस एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी वहां उसकी नाबालिग बेटी को अभियुक्त मोटरसाइकिल से बुला कर ले गया तथा सुनसान स्थान पर उसके साथ दुराचार का प्रयास किया था।

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