Hindi Newsझारखंड न्यूज़धनबादTwo people of Jharia sentenced to two years in prison for assault

मारपीट में झरिया के दो लोगों को दो वर्ष की सजा

महिला को मारपीट कर जख्मी करने के मामले में शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सफदर अली नायर की अदालत ने सहायक लोक...

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादSat, 3 Aug 2024 09:45 PM
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धनबाद, प्रतिनिधि
महिला को मारपीट कर जख्मी करने के मामले में शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सफदर अली नायर की अदालत ने सहायक लोक अभियोजक रुचिका की दलील सुनने के बाद आरोपी झरिया निवासी सुरेश वर्मा एवं नरेश प्रसाद वर्मा को दो-दो वर्ष की कैद एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

प्राथमिकी झरिया निवासी सोमा देवी की शिकायत पर झरिया थाना में सात दिसंबर 2011 को दर्ज की गई थी। आरोप था कि छह दिसंबर 2011 की रात करीब दो बजे दोनों आरोपी सोमा देवी के घर के दरवाजा को खटखटाने लगे और राजेश वर्मा को खोजने लगे। जब राजेश वर्मा नहीं मिला तो दोनों आरोपियों ने मिलकर सोमा देवी और उनकी बहू को मारपीट कर जख्मी कर दिया और भाग गए।

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