अपहरण और दुष्कर्म में दो आरोपियों को मिली सजा
पोक्सो की विशेष अदालत में दुराचार और अपहरण के आरोप में दोषी ठहराए गए बबलू किस्कू और हीरालाल टुडू के सजा के बिंदु पर सुनवाई की। बबलू को कोर्ट ने 10 वर्ष कैद और 30 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा...
पोक्सो की विशेष अदालत में दुराचार और अपहरण के आरोप में दोषी ठहराए गए बबलू किस्कू और हीरालाल टुडू की सजा के बिंदु पर सुनवाई की। बबलू को कोर्ट ने 10 वर्ष कैद और 30 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। हीरालाल टुडू को सात वर्ष कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
आरोपियों के खिलाफ टुंडी थाना में पीड़िता के पिता ने 31 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप में कहा गया था कि 25 मई 2017 की शाम पांच बजे जब उनकी नाबालिग पुत्री बाहर गई हुई थी, उसी समय आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और डरा-धमका कर अपने साथ झाड़ी में ले गए। जहां बबलू ने उसके साथ रातभर दुराचार किया। दूसरे दिन उनकी पुत्री को छोड़ा गया। पीड़िता ने दूसरे दिन अपने पिता को आपबीती सुनाई तब जाकर दोनों ने टुंडी थाना में मुकदमा दायर किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 17 जुलाई 2017 को आरोप पत्र समर्पित किया था। कोर्ट में 18 सितंबर 2017 को आरोप का गठन किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई थी।