डबलू मिश्रा की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में वादी अभिषेक सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने डबलू मिश्रा की जमानत रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी। डबलू मिश्रा फिलहाल जमानत पर...

धनबाद, प्रतिनिधि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में वादी अभिषेक सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंह की अर्जी खारिज करते हुए डबलू मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है। डबलू के अधिवक्ता जावेद के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश कुमार ने 17 अक्तूबर 2024 को डबलू मिश्रा को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया था। वादी अभिषेक सिंह ने डबलू मिश्रा की जमानत रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने 13 दिसंबर 2024 को डबलू मिश्रा को नोटिस जारी किया। मामले की अंतिम सुनवाई शुक्रवार को हुई, जिसमें जमानत रद्द करने के लिए दायर एसएलपी खारिज कर दी गई। वादी अभिषेक सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम एनएस नादकर्णी, कौस्तूभ शुक्ला और डबलू मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू राम चंद्रन पूर्व एएसजे, सर्वोच्च न्यायालय, अधिवक्ता कौशिक लायक ने बहस की।
अभी जमानत पर बाहर है डबलू मिश्रा
डबलू मिश्रा फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। अदालत में यह मामला बचाव पक्ष की गवाही के लिए चल रहा है। मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होनी है। डबलू पर आरोप है कि उसने नीरज सिंह की हत्या में शामिल शूटरों को अपने नाम पर किराए के मकान लेकर ठहराया था। नीरज सिंह का लोकेशन ट्रेस कर शूटरों को शेयर करता था। डबलू के नाम पर एक बाइक थी, जिसका उपयोग हत्या के समय किया गया था और बाद में वह बाइक जीटी रोड पर लावारिस अवस्था में छोड़ दी गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद की थी।
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