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स्कूलों को लगाने होंगे पर्याप्त सीसीटीवी

स्कूल कैंपस में यौन उत्पीड़न समेत अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए पर्याप्त सीसीटीवी लगाने होंगे। विशेष रूप से इंट्री व निकास की जगह पर जरूरी...

स्कूलों को लगाने होंगे पर्याप्त सीसीटीवी
हिन्दुस्तान टीम,धनबादTue, 10 Sep 2019 02:41 AM
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स्कूल कैंपस में यौन उत्पीड़न समेत अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए पर्याप्त सीसीटीवी लगाने होंगे। विशेष रूप से इंट्री व निकास की जगह पर जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पहले ही निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीएसई समेत अन्य बोर्ड व राज्य सरकार ने समय-समय पर आदेश दिया है। स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बच्चे को उसके अभिभावक या अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर अन्य को नहीं सौंपना है। छात्रा को किसी भी पुरुष कर्मचारियों के साथ अकेला नहीं छोड़ना है। शहर के एक स्कूल में घटी घटना के बाद इसपर चर्चा तेज हो गई है कि पब्लिक स्कूल सुप्रीम कोर्ट के किन-किन आदेशों का पालन करते हैं और किन आदेशों का नहीं। अभिभावक से लेकर अन्य लोगों के बीच इसपर मंथन का दौर तेज हो गया है।

सूत्रों का कहना है कि । स्कूल को 24 बिंदुओं का पालन करना है। इसमें ट्रांसपोर्ट समेत अन्य निर्देश है। पिछले दिनों स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जारी सुरक्षा पालन संबंधी निर्देश में भी कहा गया है कि इन्हें सुनिश्चित किया जाए। आपातकालीन स्थिति में प्राचार्य एक महिला शिक्षक के साथ रख सकते हैं। जूनियर व सीनियर सेक्शन अलग-अलग रहेगा। महत्वपूर्ण यह है कि स्कूल प्रबंधन को शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, लैब टैक्निशियन, ड्राइवर समेत अन्य सपोर्टिंग स्टॉफ का पुलिस सत्यापन जरूरी है। स्कूल प्रबंधन को यह अनिवार्य रूप से पालन करना है। आदेश में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी बच्चे को डार्क रूम या एकांत की सजा नहीं दी जाए।

इन बिंदुओं का भी करना है पालन

- महिला व पुरुष शौचालय अलग-अलग होना जरूरी है

- महिला व पुरुष शौचालय के बीच दूरी होना जरूरी है। महिला (आया) को महिला शौचालय के पास रखना है।

- स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल परिसर के सभी क्षेत्र जैसे कक्षा कक्ष, खेल के मैदान, कैंटीन, गलियारे, आदि की नियमित निगरानी हो।

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