
दाखिल-खारिज के आवेदन 30 दिनों में निष्पादित करें : आयुक्त
हजारीबाग में एक राजस्व कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें आयुक्त पवन कुमार ने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और अन्य कानूनी चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न प्रावधानों और प्रक्रियाओं से अवगत कराया, ताकि अवैध कब्जाधारियों को लाभ न मिले। कार्यशाला में कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई।
धनबाद, प्रमुख संवाददाता हजारीबाग प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में राजस्व कार्यशाला हुई। इसमें आयुक्त ने कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के तरीकों से सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रावधानों की जानकारी नहीं रहने के कारण कई बार त्रुटिपूर्ण आदेश पारित हो जाते हैं, जिसका लाभ जमीन के अवैध कब्जाधारियों को मिल जाता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को भू-अर्जन, मुआवजा, जमाबंदी के सारे प्रावधानों से अवगत कराया। साथ ही बिना किसी आपत्ति वाले दाखिल खारिज को 30 दिन में निष्पादित करने का निर्देश दिया। कार्यशाला में आयुक्त ने लंबित दाखिल खारिज के मामले, दोहरी जमाबंदी, गैरमजरूआ भूमि को कब्जा मुक्त कराने सहित अन्य विषयों की जानकारी दी।
कार्यशाला के दौरान आयुक्त ने रेवेन्यू एक्ट, सीएनटी एक्ट, वन पट्टा, लैंड सीलिंग एक्ट, जंगल झाड़ी जमीन, इंडियन फारेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फारेस्ट एक्ट 1980, कैंटोनमेंट एरिया, नोटिफाइड एरिया, खासमहाल जमीन की प्रकृति व प्रक्रिया, वाटर बॉडीज एक्ट, परिशोधन पोर्टल, खतियान एवं रजिस्टर 2 की प्रविष्टियों के महत्व, फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक एवं उदाहरण देकर प्रकाश डाला। कार्यशाला से पूर्व उपायुक्त आदित्य रंजन ने पुष्पगुच्छ प्रदान कर आयुक्त का स्वागत किया। इसके पूर्व आयुक्त के सर्किट हाउस पहुंचने पर एवं सर्किट हाउस से हजारीबाग रवाना होने से पहले उन्हें जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यशाला में डीडीसी सादात अनवर, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, निदेशक डीआरडीबी राजीव रंजन, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद, एसडीओ राजेश कुमार के साथ भू-अर्जन पदाधिकारी, एलआरडीसी, सभी अंचल अधिकारी मौजूद थे।

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