रेलकर्मी चुनेंगे आज से तीन दिन तक अपनी मनपसंद यूनियन
धनबाद में चार से छह दिसंबर के बीच रेलवे कर्मचारियों के यूनियन चुनाव होंगे। चुनाव में 17 में से 10 जोन में जीतने वाले फेडरेशन को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी। मतदान चार और पांच दिसंबर को होगा, और...
धनबाद, मुख्य संवाददाता चार से छह दिसंबर के बीच पूरे देश में रेल कर्मचारी अपनी मनपसंद यूनियन का चुनाव करेंगे। जोनवार यूनियन का चुनाव होगा। साथ ही 17 में से 10 जोन में जीत दर्ज करनेवाले फेडरेशन को राष्ट्रीय स्तर पर रेलकर्मियों के प्रतिनिधित्व की मान्यता दी जाएगी। रेलवे की यूनियन मान्यता चुनाव के लिए धनबाद जिले में 10 और पूरे मंडल में 33 बूथ बनाए गए हैं।
चार और पांच दिसंबर को सभी विभाग और कटेगरी के कर्मचारी मतदान करेंगे जबकि छह दिसंबर को सिर्फ वैसे रनिंग कर्मचारी यानी लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को वोटिंग का मौका दिया जाएगा, जो चार और पांच दिसंबर को ड्यूटी के कारण अपने मुख्यालय से बाहर रहे होंगे। सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। शाम छह बजे कतार में लगने वाले वोटर को मतदान का मौका दिया जाएगा। 12 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। उसी दिन पूर्व मध्य रेलवे जोन की मान्यता प्राप्त यूनियन के नाम की घोषणा होगी।
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इन स्थानों पर बनाया गया है पोलिंग बूथ
धनबाद जिले में डीआरएम ऑफिस के अलावा स्टेशन रोड में स्थित रेलवे ऑडिटोरियम, स्टेशन के बगल में स्थित सेफ्टी कैंप, रांगाटांड़ गया पुल के पास स्थित टीआरडी ऑफिस और ओल्ड स्टेशन में स्थित कैरेज एंड वैगन ऑफिस में बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा गोमो में सामुदायिक भवन, लोको शेड और रेलवे अस्पताल, कतरास में पीडब्ल्यूआई ऑफिस तथा पाथरडीह में आरआरआई बिल्डिंग को बूथ बनाया गया है।
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ये यूनियन हैं मैदान में
ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस, ईस्ट सेंट्रल रेलवे इम्प्लाइज यूनियन, पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ, पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस और स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन।
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ये पहचान पत्र मतदान के लिए है जरूरी
आधार कार्ड, यूएमआईडी, भारत निर्वाचन आयोग का वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी पचहान पत्र का होना जरूरी है।
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गड़बड़ी पर यहां करें शिकायत
रेलवे ने चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी या असुविधा पर मोबाइल नंबर 7033594217 या रेलवे 025-22904 नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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35 प्रतिशत वोट पाने वाली यूनियन को मिलेगी मान्यता
यूनियन चुनाव में पड़ने वाले कुल मत का 35 प्रतिशत मत लाने वाली यूनियन को मान्यता दी जाएगी। यदि किसी यूनियन को कुल पड़े मत का 35 प्रतिशत हासिल नहीं होगा तो जोन के कुल मतों की संख्या का 30 प्रतिशत लाने वाले यूनियन को मान्यता दी जाएगी।
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