इस सत्र में पब्लिक स्कूल नहीं बढ़ा सकते फीस
धनबाद के पब्लिक स्कूल इस सत्र (2020-21) में किसी तरह की फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। शहर के सभी पब्लिक स्कूलों ने पिछले सत्र में फीस की बढ़ोतरी की...
धनबाद के पब्लिक स्कूल इस सत्र (2020-21) में किसी तरह की फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। शहर के सभी पब्लिक स्कूलों ने पिछले सत्र में फीस की बढ़ोतरी की थी। अब अगले सत्र 2021-22 में ही स्कूल प्रबंधन फीस बढ़ा सकता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में आरटीई कानून को लेकर पब्लिक स्कूलों के साथ आयोजित बैठक में यह बातें डीएसई इंद्रभूषण सिंह ने स्कूल प्रबंधकों से कही।
रविवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल सभागार में आयोजित बैठक में शहर के लगभग सभी बड़े पब्लिक स्कूल के प्राचार्यों ने भाग लिया। डीएसई ने कहा कि 2021-22 सत्र में भी 10 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ाने का अधिकर स्कूल फीस कमेटी के पास है, लेकिन 10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की स्थिति में शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी।
बैठक में नहीं गए आईसीएसई स्कूल
शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित बैठक में आइसीएसई स्कूलों ने भाग नहीं लिया। जब इसको लेकर डीएसई से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सभी आईसीएसई स्कूल अल्पसंख्यक स्कूलों में आते हैं और आरटीई कानून अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होता है। ऐसे में उनका आने या नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
बीपीएल कोटे के बच्चों की कौन देगा फीस
बैठक में स्कूल प्रबंधन की ओर से पूछा गया कि पिछले साल शिक्षा विभाग ने क्लास वन और टू में बीपीएल कोटे से एडमिशन कराया था, उन बच्चों की फीस कौन देगा। इस सवाल पर डीएसई ने कहा कि यह उसी समय विभाग के पदाधिकारी से पूछना चाहिए था, लेकिन अब वह इसकी व्यवस्था कराएंगे। 22 फरवरी को पूरे जिले में सभी पब्लिक स्कूलों में बीपीएल कोटे से एडमिशन के लिए लॉटरी होगी।