ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News झारखंड धनबादपोस्ट ऑफिस के स्टांप ट्रेजरर को तीन साल की कैद

पोस्ट ऑफिस के स्टांप ट्रेजरर को तीन साल की कैद

मुख्य डाकघर में हुए स्टांप घोटाले के मामले में 13 साल बाद सोमवार को कोर्ट का फैसला...

पोस्ट ऑफिस के स्टांप ट्रेजरर को तीन साल की कैद
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,धनबादTue, 12 Jul 2022 01:51 AM
ऐप पर पढ़ें

धनबाद, प्रतिनिधि

मुख्य डाकघर में हुए स्टांप घोटाले के मामले में 13 साल बाद सोमवार को कोर्ट का फैसला आया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी की अदालत ने ऑफिस के स्टांप ट्रेजरर निमाईचंद्र बाउरी को तीन वर्ष की सश्रम कैद एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। आरोपी बलियापुर थाना क्षेत्र का रहनेवाला है।

13 वर्ष पूर्व धनबाद हेड पोस्ट ऑफिस में पांच लाख 42 हजार 648 रुपए के स्टांप पेपर के घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। धनबाद के अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी के कोर्ट में सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने सरकार की ओर से जोरदार पक्ष रखा। आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी हीरापुर निवासी एचबी शर्मा की शिकायत पर नौ जनवरी 2009 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक निमाईचंद्र बाउरी धनबाद पोस्ट ऑफिस में स्टांप ट्रेजरर के पद पर कार्यरत था। 15 मई 2008 उन्हें प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए जाने का आदेश दिया गया था परंतु वह ट्रेनिंग में नहीं गए। 24 दिसंबर 2008 को वरिष्ठ डाक अधीक्षक धनबाद की ओर से स्टांप के स्टॉक बैलेंस का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पोस्ट ऑफिस के स्टांप स्टॉक में विभिन्न मूल्य के पांच लाख 42 हजार 648 रूपए के स्टांप कम पाए गए थे। पूछताछ करने पर बाउरी चाभी फेंक कर भाग गया था।

यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।
हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें