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नीरज हत्याकांड में पिंटू सिंह ने मांगी अंतरिम जमानत

पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने शुक्रवार को अदालत से 45 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की...

नीरज हत्याकांड में पिंटू सिंह ने मांगी अंतरिम जमानत
हिन्दुस्तान टीम,धनबादSat, 13 Jun 2020 01:17 AM
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पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने शुक्रवार को अदालत से 45 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आलोक कुमार दुबे की अदालत में पिंटू सिंह की ओर से शुक्रवार को जमानत की अर्जी दाखिल की गई। अर्जी पर संभवत: 16 जून को सुनवाई हो सकती है।

आरोपी जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह की जमानत अर्जी इससे पूर्व सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रद्द की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया था। अदालत में दाखिल जमानत की अर्जी में पिंटू सिंह की ओर से कहा गया है कि इस मामले में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। मामले के वादी एवं अनुसंधानकर्ता के अलावे कुल 38 गवाहों की गवाही अब तक हो चुकी है। इस मामले में अंतिम गवाह जनवरी 2020 को हुई थी। छह माह बीत जाने के बाद भी इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक किसी गवाह को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया। इधर लॉकडाउन हो जाने के कारण मामले की सुनवाई बाधित है और निकट भविष्य में अदालत ने इस मामले पर किसी प्रकार की सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट में किसी गवाह ने आरोपी पिंटू सिंह के खिलाफ कोई तथ्य सामने नहीं लाया है न ही वादी एवं उसका भाई एकलव्य सिंह के बयान में ऐसा कोई तथ्य आया है। कोविड-19 का हवाला देते हुए आवेदन में कहा गया है कि विगत तीन माह से कोविड-19 का प्रकोप काफी बढ़ गया है और जेल में वह कोविड-19 से सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए उसे 45 दिनों की अंतरिम जमानत दी जाए।

केदार की जमानत अर्जी पर केस डायरी की मांग

धनबाद। बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो के बॉडीगार्ड केदार यादव की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आलोक कुमार दुबे की अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए पुलिस से केस डायरी की मांग की है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 जून निर्धारित की है। केदार यादव पांच जून को मुजफ्फरपुर निवासी इरशाद आलम से 40 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। अदालत द्वारा इससे पूर्व इसी मामले में विधायक ढुलू महतो को जमानत दी गई थी।

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