बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन व्यवसाय पर लगेगा जुर्माना : गौरी शंकर
सालाना 20 लाख रुपए से अधिक का कारोबार करने वालों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की...
सालाना 20 लाख रुपए से अधिक का कारोबार करने वालों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कहना है सेल टैक्स विभाग के नगरीय अंचल धनबाद के नए डीसी गौरी शंकर कपरदार का। मंगलवार को अखिलेश शर्मा से पदभार ग्राहण करने के बाद गौरी शंकर पत्रकारों से बात कर रहे थे। अखिलेश शर्मा का तबादला रांची कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराए बिना तय सीमा से अधिक का कारोबार करने वालों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए विभाग रजिस्ट्रेशन का सर्वे कराएगा। जो भी लोग बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार करते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गौरी शंकर के साथ साथ मंगलवार को एसी के पद पर सुषमा सिन्हा और जीव नारायण मंडल एवं सीटीओ के पद पर जॉर्ज सिन्हा ने योगदान दिया है।
अधिकारियों से मिले व्यवसायी
गौरी शंकर समेत अन्य तीनों अधिकारियों से जिला के व्यवसायियों ने मुलाकात की। मौके पर जिला चैंबर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, बैंकमोड़ चैंबर के अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा, सचिव प्रभात सुरोलिया, संदीप मुखर्जी समेत कई लोग मौजूद थे। सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया और पूर्व डीसी अखिलेश शर्मा को विदाई दी गयी। इस दौरान व्यवसायियों ने अधिकारियों के सामने जीएसटी से जुड़ी समस्याएं भी रखी। ज्यादातर मामले जीएसटी के वेबसाइट से जुड़े थे।