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रंजय हत्याकांड में साक्ष्य पेश करने का आदेश

धनबाद में रंजय सिंह की हत्या के मुकदमे में न्यायालय ने जब्त वस्तुओं को पेश नहीं किया। सरायढेला थाना प्रभारी ने अगली तिथि पर वस्तुएं पेश करने का भरोसा दिया। कोर्ट ने सहायक लोक अभियोजक को खून लगे कपड़े...

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादWed, 22 Jan 2025 04:09 AM
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धनबाद, प्रतिनिधि रंजय सिंह ऊर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के मुकदमे में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधिश डीसी अवस्थी की अदालत में अभियोजन ने जब्त वस्तुओं को मंगलवार को भी पेश नहीं किया। कोर्ट के आदेश पर सरायढेला थाना प्रभारी अदालत में उपस्थित होकर जब्त प्रदर्श को अगली तिथि में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का भरोसा दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए सहायक लोक अभियोजक को पुलिस द्वारा जब्त की गई वस्तुओं, खून लगे कपड़े और गोली का खोखा को पेश करने का आदेश मालखाना प्रभारी को दिया। सुनवाई के दौरान जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को रांची के होटवार जेल से वीसीएस के माश्यम से पेश किया गया था। जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह कोर्ट में हाजिर नहीं थे।

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