जानलेवा हमला के मामले में हाजिर नहीं हुए बाघमारा विधायक
मनोज चौहान पर जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई एमपीएमएलए की विशेष अदालत में हुई। भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो अदालत में उपस्थित नहीं हुए। विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया। मनोज ने हमले के लिए 10 आरोपियों और 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

मनोज चौहान पर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई मंगलवार को एमपीएमएलए के विशेष अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान बाघमारा भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो अदालत में हाजिर नहीं हुए। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अर्पिता नारायण की अदालत ने सभी आरोपियों को सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया। 10 सितंबर 2022 को मनोज चौहान ने शरद महतो, गोपाल चौहान, सुरेंद्र चौहान, राम चौहान, राजू शर्मा, मंजीत सिंह, कमलेश चौहान, महेंद्र चौहान, शिव शंकर चौहान तथा 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में मनोज ने आरोप लगाया था कि चार सितंबर 2022 चार बजे शाम में संजीवनी हॉस्पिटल श्यामडीह में भर्ती मरीज दीपक चौहान को देखने गया था।
तभी पहले से घात लगाकर बैठे शरद महतो उर्फ शत्रुघ्न महतो, गोपाल चौहान, सुरेंद्र चौहान, राम चौहान, राजू शर्मा, मंजीत सिंह, कमलेश चौहान उर्फ मंटू, महेंद्र चौहान, शिव शंकर चौहान तथा अन्य 20-25 अज्ञात लोग एकमत होकर विधायक ढुलू महतो जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। इतने में शरद महतो उसके साथ धक्का-मुक्की कर गाली-गलौज करने लगे। मना करने पर शरद महतो अपनी कमर से बेल्ट खोलकर पीटने लगे एवं बेल्ट से गला दबा दिया। उसके पीछे से गोपाल चौहान और सुरेंद्र चौहान बोले शरद भैया आज यह जिंदा नहीं बचना चाहिए।
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