Key Witnesses Absent in Neeraj Singh Murder Case Court Sets New Hearing Date नीरज हत्याकांड में हाजिर नहीं हुए एसएफएसएल डायरेक्टर, Dhanbad Hindi News - Hindustan
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नीरज हत्याकांड में हाजिर नहीं हुए एसएफएसएल डायरेक्टर

धनबाद में नीरज सिंह हत्याकांड की सुनवाई के दौरान एसएफएसएल के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। अपर लोक अभियोजक ने समय देने की याचना की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर...

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादTue, 24 June 2025 03:54 AM
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नीरज हत्याकांड में हाजिर नहीं हुए एसएफएसएल डायरेक्टर

धनबाद, प्रतिनिधि नीरज सिंह हत्याकांड में सोमवार को स्टेट साइंस फोरेंसिक लैब (एसएफएसएल) के डायरेक्टर आरएस सिंह व डिप्टी डायरेक्टर बीके ठाकुर गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने आवेदन देकर समय देने की याचना की। अदालत ने सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख निर्धारित की है। एसएफएसएल के दोनों गवाह बचाव पक्ष के गवाह हैं। 20 जून 2024 को सुनवाई के दौरान एपीपी ने आवेदन दायर कर अदालत को यह बताया था कि 18 जून 2025 को पारित आदेश को सूचक उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। इस कारण उन्हें समय दिया जाए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने सागर सिंह की ओर से दायर अर्जी को स्वीकार करते हुए एसएफएसएल के डायरेक्टर व डिप्टी डायरेक्टर को गवाही के लिए हाजिर होने का आदेश दिया था।

सागर की अर्जी पर दलील देते हुए अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने कहा था कि एसएफएसएल की ओर से विभिन्न तरह के सामान की जांच की गई थी। फिंगरप्रिंट, डीएनए भी जांच की गई थी। क्राइम सीन पर एसएफएसएल ने फोटोग्राफी भी की थी। अभियोजन ने एसएफएसएफ के डायरेक्टर को गवाही के लिए नहीं बुलाया। दोनों गवाह विशेषज्ञ गवाह हैं, जिनकी गवाही इस मामले में आवश्यक है। वहीं एपीपी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि दोनों दस्तावेज पूर्व में ही प्रदर्श के रूप में अंकित किए जा चुके हैं, इसलिए उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

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