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झरिया में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले को नहीं मिली बेल

फेसबुक पर एक समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट करने के आरोपी संजीव कुमार गिरि की अग्रिम जमानत गुरुवार को कोर्ट ने निरस्त कर दी है। आरोपी संजीव कुमार गिरि झरिया थाना क्षेत्र का रहने...

झरिया में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले को नहीं मिली बेल
हिन्दुस्तान टीम,धनबादFri, 21 Feb 2020 01:45 AM
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फेसबुक पर एक समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट करने के आरोपी संजीव कुमार गिरि की अग्रिम जमानत गुरुवार को कोर्ट ने निरस्त कर दी है। आरोपी संजीव कुमार गिरि झरिया थाना क्षेत्र का रहनेवाला है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 आलोक कुमार दुबे की अदालत ने अग्रिम जमानत की अर्जी निरस्त कर दी है। आरोपी के खिलाफ झरिया थाना के पुलिस निरीक्षक दिलीप कुमार टुडू द्वारा 16 जनवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप में कहा गया था कि संजीव कुमार गिरि व ऋषिकेश मिश्रा नामक व्यक्ति के पोस्ट को फेसबुक पर डाल कर एक समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। इस पोस्ट के बाद झरिया राजबाड़ी रोड पर एक पक्ष ने जमकर हंगामा किया था। संजीव के घर पर हमला भी करने का आरोप है। इस संबंध में दूसरी प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

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