
70 पब्लिक स्कूलों ने श्रम विभाग को सौंपे कागजात
धनबाद में तीन पब्लिक स्कूलों में कार्यरत कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन मिलने पर जांच बढ़ाई गई है। सहायक श्रमायुक्त ने 198 स्कूलों को नोटिस जारी कर न्यूनतम मजदूरी की जानकारी मांगी है। यदि...
धनबाद, मुख्य संवाददाता तीन पब्लिक स्कूलों में कार्यरत कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन मिलने के मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है। डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर धनबाद के सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने जिले के 198 पब्लिक, प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी कर शिक्षकेतर कर्मियों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कई जानकारी मांगी है। मंगलवार को 70 स्कूलों ने दस्तावेज/ रजिस्टर को जांच के लिए सौंपे। दर्जनों स्कूलों के लिए बुधवार का भी समय निर्धारित किया गया है। सहायक श्रमायुक्त का कहना है कि स्कूलों की ओर से कागजात नहीं मिले तो प्रावधान का उल्लंघन मानते हुए न्यायालय में मुकदमा दायर करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।
स्कूलों को जारी नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि आपके स्कूल-कॉलेज में कार्यरत सभी गैर शैक्षणिक कर्मियों को झारखंड सरकार से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करते हुए बकाया का भी भुगतान कर कागजात जमा करें। स्कूलों को श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी से संबंधित पत्र भी भेजे हैं। 501 रुपए प्रतिदिन देनी होगी न्यूनतम मजदूरी धनबाद नगर निगम क्षेत्र के स्कूलों को 501 रुपए अकुशल कर्मियों को देने होंगे। अन्य कटेगरी के लिए भी राशि निर्धारित है। मामले में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का कहना है कि बच्चे की संख्या कम होने व कम फीस के कारण शिक्षकेतर कर्मियों को 13 हजार से 15 हजार रुपए कहां से दें। श्रम विभाग इस मामले में विचार करे। मामले में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन धनबाद के जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल कम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों की संख्या भी कम है। ऐसे में 501 रुपए प्रतिदिन के अनुसार पेमेंट करना मुश्किल है। इस पर विचार करे। -- स्कूलों से मांगे गए हैं ये कागजात बैंक स्टेटमेंट, वर्ष 2024 का एनुअल रिर्टन, मस्टर रोल फार्म पांच, रजिस्टर ऑफ वेज इन फार्म 10, वेज स्लीप, ओवरटाइम रजिस्टर समेत अन्य कागजात शामिल हैं। -- पब्लिक/ प्राइवेट स्कूलों को उपस्थित होकर सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। बुधवार कागजात जमा करने की अंतिम तिथि है। प्रवीण कुमार, सहायक श्रमायुक्त श्रम नियोजन विभाग धनबाद

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