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बीमा कंपनी को 13 लाख भुगतान का आदेश

एक सरकारी बीमा कंपनी को उपभोक्ता फोरम ने 13 लाख 25 हजार रुपए भुगतान का आदेश दिया है। अर्शफूल बीबी ने बीमा कंपनी के खिलाफ फोरम में शिकायतवाद दायर की थी। आरोप में बताया कि उनके पति ने चार पॉलिसी कंपनी...

बीमा कंपनी  को 13 लाख भुगतान का आदेश
हिन्दुस्तान टीम,धनबादFri, 05 Jan 2018 01:58 AM
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एक सरकारी बीमा कंपनी को उपभोक्ता फोरम ने 13 लाख 25 हजार रुपए भुगतान का आदेश दिया है। अर्शफूल बीबी ने बीमा कंपनी के खिलाफ फोरम में शिकायतवाद दायर की थी। आरोप में बताया कि उनके पति ने चार पॉलिसी कंपनी से खरीदी थी। अगस्त 2006 में उनके पति की बोकारो जनरल अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत हो गई।

उन्होंने पति की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी को दावा प्रस्तुत किया। एक पॉलिसी की राशी मिल गई। लेकिन बाकी के तीन पॉलिसी की राशी कंपनी नहीं दे रही। फोरम में अपना पक्ष रखते हुए बीमा कंपनी ने बताया कि परिवादीनी के पति ने अपनी जन्म की तारिख गलत भर कर गुमराह करने का प्रयास किया। अगल पॉलिसियों ने अलग-अलग उम्र दर्शया गया है। फोरम ने सरकारी बीमा कंपनी को बीमा की राशी 13 लाख 25 हजार रुपए 60 दिनों के अंदर भुगतान का आदेश दिया है। मानसिक परेशानी और वाद खर्च के लिए 10 हजार रुपए साथ में भुगतान को कहा गया है।

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