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इंश्योरेंस कंपनी को 35 हजार भुगतान का आदेश

इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता फोरम ने 35 हजार 115 रुपए भुगतान का आदेश दिया है। अजंतापाड़ा निवासी सुरेखा कुमारी ने वर्ष 2017 में स्वास्थ्य बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायतवाद दायर किया था।...

इंश्योरेंस कंपनी को 35 हजार भुगतान का आदेश
हिन्दुस्तान टीम,धनबादFri, 23 Mar 2018 03:02 AM
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इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता फोरम ने 35 हजार 115 रुपए भुगतान का आदेश दिया है। अजंतापाड़ा निवासी सुरेखा कुमारी ने वर्ष 2017 में स्वास्थ्य बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायतवाद दायर किया था। शिकायत में बताया कि उन्होंने कंपनी से एक पॉलिसी कराई। बीमा अवधि के दौरान उन्हें किड़नी में परेशानी हुई। पहले धनाबद और फिर हैदराबाद में इलाज हुआ। इलाज में 35 हजार 115 रुपए खर्च हुए। उ न्होंने कंपनी से इसका दावा किया। लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए वाद खारीज कर दिया कि धनबाद में इलाज के दौरान वह जिस क्लनिक में भर्ती थी वहां 24 घंटे से पहले रेफर हो गई। और हैदराबाद में कागजात के अनुसार ओपीडी में इलाज हुआ है।

फोरम ने 60 दिनों के अंदर इलाज में खर्च हुई राशि के भुगतान का आदेश दिया है। तय समय पर भुगतान नहीं करने पर कंपनी को 15 प्रतिशत ब्याज की दरे से भुगतान करना होगा। वाद खर्च और मानसिक परेशानी के लिए कंपनी को पांच हजार रुपए अलग से भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

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