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ग्रेच्युटी : कोयला कर्मियों की नजर अब कोल इंडिया बोर्ड पर

राज्य सभा ने गुरुवार को पेमेंट ऑफ ग्रैच्‍युटी अमेंडमेंट बिल (ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक)पारित कर दिया है। कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने इसका स्वागत...

ग्रेच्युटी : कोयला कर्मियों की नजर अब कोल इंडिया बोर्ड पर
हिन्दुस्तान टीम,धनबादFri, 23 Mar 2018 02:59 AM
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राज्य सभा ने गुरुवार को पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी अमेंडमेंट बिल (ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक) पारित कर दिया है। कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने इसका स्वागत किया है। विधेयक के पास होने से टैक्‍स फ्री ग्रैच्‍युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख करने का रास्ता साफ हो गया है। कोयला कर्मियों से संबंधित संगठनों ने कहा कि केंद्र से अधिसूचना जारी होते ही कोल इंडिया बोर्ड भी कोल सेक्टर में लागू करे।

बीसीसीएल कोल माइंस ऑफिसस्र एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडेय ने कहा कि बिल के पास होने से निजी क्षेत्र एवं र्ग्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लाभ होगा। केंद्रीय कर्मियों के लिए पहले ही प्रावधान किया गया था। कोयलांचल में कई पीएसयू हें जिनके अधिकारी कर्मचारी लाभांवित होंगे। मसलन बीसीसीएल,ईसीएल,सीसीएल,सेल,डीवीसी आदि। मालूम हो ग्रैच्युटी संशोधन के साथ-साथ मातृत्व अवकाश अवधि बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है।

खास बातें

- 1.1.17 से लागू होने पर रिटायर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी लाभ

- नए कर्मियों को ज्यादा फायदा,जिनकी जितनी लंबी सर्विस उन्हें उतना फायदा

- ज्यादा वेतन वाले (प्रतिमाह लगभग 60 हजार) वालों को तात्कालिक फायदा

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