
विधायक जयराम के डिस्चार्ज पिटीशन पर फैसला आठ को
धनबाद में डुमरी विधायक जयराम महतो की डिस्चार्ज पिटीशन पर सोमवार को सुनवाई हुई। अभियोजन ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष ने पहले ही अपनी दलीलें पेश की थीं। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 8 दिसंबर 2025 निर्धारित की। यह मामला वेदांता प्लांट में मजदूरों के आंदोलन से जुड़ा है।
धनबाद, प्रतिनिधि। डुमरी विधायक जयराम महतो की डिस्चार्ज पिटीशन पर एमपी-एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने बहस की। बचाव पक्ष ने पहले ही बहस कर ली थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद डिस्चार्ज पिटीशन पर आदेश के लिए अगली तारीख आठ दिसंबर 2025 निर्धारित कर दी। 27 नवंबर-2023 को रवि कुमार आनंद की शिकायत पर जयराम महतो समेत अन्य के खिलाफ बोकारो के सियालजोड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह मामला वेदांता प्लांट के मजदूर के आंदोलन से जुड़ा है।
प्लांट में मजदूरों ने जयराम महतो की तस्वीर लगाकर बैनर लेकर प्रदर्शन किया था। इस कारण वेदांता फोरलेन रोड जाम हो गया, जिससे प्लांट को आर्थिक नुकसान पहुंचा। बताते चलें कि इससे पूर्व यह मामला बोकारो सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में चल रहा था। वहां से यह मामला एमपी-एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया गया। विधायक जयराम महतो अदालत में 18 जुलाई-2025 को पेश हुए थे। उन्होंने न्यायालय को बताया था कि उनका आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं था। वे आंदोलन स्थल पर उस दिन उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में उनकी तस्वीर थी इसलिए उन्हें पूरे मामले में फंसाया गया।

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