
कोल इंडिया : पेंशन व सीपीआरएमएस के लिए देना होगा डिजिटल लाइव सर्टिफिकेट
संक्षेप: धनबाद में, भारत सरकार ने पेंशन और सीपीआरएमएस के लिए डिजिटल लाइव सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। अक्टूबर और नवंबर में अलग-अलग अभियान चलाए जाएंगे। 80 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 1 से 30 अक्टूबर...
धनबाद, विशेष संवाददाता पेंशन और सीपीआरएमएस के लिए डिजिटल लाइव सर्टिफिकेट अब अनिवार्य होने जा रहा है। भारत सरकार के अवर सचिव, कोयला मंत्रालय ने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव ने जारी पत्र को लेकर डिजिटल लाइव सर्टिफिकेट से संबंधित अभियान की जानकारी कोयला कर्मियों के लिए वेबसाइट पर साझा की है। सेवानिवृत्त कोयला अधिकारी एवं सीएमओएआई के पूर्व पदाधिकारी संजय राणा ने बताया कि इसके लिए अक्तूबर और नवंबर में अलग-अलग अभियान चलेगा। कैंप भी लगेगा। सीएमपीएफ के लिए अतिरिक्त जीवन प्रमाण एप के माध्यम से एक से 30 नवंबर के अंदर ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट देना है।
80 साल से ऊपर के लोगों के लिए एक अक्तूबर से 30 अक्तूबर तक जमा करना है। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर जारी की गई है। अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएस-ई एवं एनई) अधिकारी एवं गैार अधिकारी दोनों के लाभार्थियों के लिए वर्ष 2025 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देना है। बताया गया कि डिजिटल सशक्तीकरण के प्रयास को व्यापक और गहन रूप से लागू करने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा समन्वित एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0, नवंबर, 2025 में आयोजित करने का प्रस्ताव है। उक्त अभियान को सीएमपीएफओ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यूआईडीएआई, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पेंशनभोगी कल्याण संघ और रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और डाक विभाग के हितधारक विभाग के सहयोग से लागू किया जाएगा। सभी सीपीआरएमएस लाभार्थियों को भी जीवन प्रमाण आवेदन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) तैयार और जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए 1 से 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन मोड में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विशेष प्रावधान है।

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