Hindi Newsझारखंड न्यूज़धनबादDhanbad Transport Department offers 50 waiver to defaulters for tax collection

टैक्स वसूलने के लिए परिवहन विभाग ने दिया 50% छूट का ऑफर

धनबाद में परिवहन विभाग ने टैक्स वसूलने के लिए 50% छूट का ऑफर दिया है। डिफॉल्टर को एकमुश्त राशि जमा करनी होगी और जुर्माने पर 50% छूट मिलेगी। योजना 31 जुलाई से लागू होगी और 2025 तक मान्य रहेगी।

टैक्स वसूलने के लिए परिवहन विभाग ने दिया 50% छूट का ऑफर
Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादTue, 6 Aug 2024 08:25 PM
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धनबाद, वरीय संवाददाता टैक्स वसूलने के लिए परिवहन विभाग ने 50 प्रतिशत छूट का ऑफर दिया है। दरअसल परिवहन विभाग के डिफॉल्टरों की संख्या पूरे झारखंड में लगभग पांच लाख तक पहुंच गई है। राजधानी रांची में ही टैक्स डिफाल्टरों की संख्या 94,189 हो गई है। यह संख्या वाहन मालिकों की है, जबकि बकाया राशि करोड़ों में हैं। इसलिए टैक्स वसूली के लिए विभाग ने रियायत की घोषणा की है, जिसे वन टाइम सेटेलमेंट योजना का नाम दिया गया है। यह रियायत टैक्स डिफॉल्टरों की राशि पर लगने वाले जुर्माने पर लागू होगी। विभाग के अनुसार जुर्माने को आधा कर दिया गया है। यह छूट 31 जुलाई से लागू होगी और जनवरी 2025 तक मान्य होगी।

एक साथ जमा करनी होगी बकाया राशि

छूट का लाभ लेने के लिए डिफॉल्टर को एकमुश्त राशि जमा करनी होगी। रोड टैक्स पूरा चुकाना होगा। तभी इस पर लगने वाले जुर्माने (पेनाल्टी) पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिल सकेगा। तय समय के अंदर राशि का भुगतान करने पर वाहनों को रेगुलर किया जाएगा।

वापस ली जाएगी नीलामी प्रक्रिया

इस छूट का लाभ लेते हुए वन टाइम सेटेलमेंट योजना के तहत जो डिफॉल्टर एकमुश्त राशि जमा करते हैं, उन्हें माफी का लाभ देने के साथ-साथ उनके वाहन की नीलामी प्रक्रिया भी वापस ली जाएगी। 31 जुलाई से यह योजना लागू हुई, जो कि 180 दिनों तक मान्य होगी।

57,466 टैक्स डिफॉल्टर है धनबाद में

4,88,925 पूरे झारखंड में परिवहन विभाग के डिफॉल्टर

180 दिनों के अंदर राशि चुकाने वालों का जुर्माना आधा

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