
सांसद ढुलू महतो के दो मामलों में हुई सुनवाई
संक्षेप: धनबाद में, सांसद ढुलू महतो के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और रंगदारी मांगने के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। ढुलू महतो अदालत में उपस्थित नहीं थे, उनके अधिवक्ता ने पैरवी की। सुनवाई 21 नवंबर को होगी। पुलिस ने ढुलू महतो और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
धनबाद, प्रतिनिधि वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन करने और राजगंज की एक फैक्ट्री संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में दायर डिस्चार्ज पिटीशन से संबंधित दो मामलों की सुनवाई सोमवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई। इस दौरान धनबाद सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे। उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने पैरवी की। अब इस दोनों मामलों में सुनवाई 21 नवंबर को होगी। बताते चलें कि धनसार थाना में ढुलू महतो, सोना रजक, मनोज चौहान, विनोद कुमार चौहान व संजय चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।

वहीं दूसरा मामला राजगंज की एक फैक्ट्री संचालक से रंगदरी मांगने का है। इस मामले में राजगंज पुलिस ने ढुलू महतो, संटू महतो, आनंद शर्मा, सुखदेव महतो, केदार यादव, कमल कुमार पांडेय व रामेश्वर महतो के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में ढुलू महतो की ओर से अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से इस पर बहस भी गई, लेकिन अभियोजन पक्ष ने अपनी बहस नहीं की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

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