परीक्षा केंद्रों के सौ मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा
धनबाद में चौकीदार भर्ती परीक्षा के सभी 11 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 28 दिसंबर से 19 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए यह...

धनबाद चौकीदार भर्ती परीक्षा सभी 11 परीक्षा केंद्रों के सौ मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। एसडीओ राजेश कुमार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। निषेधाज्ञा 28 दिसंबर की मध्य रात्रि (रात 12 बजे से) से लेकर 19 दिसंबर की मध्य रात्रि तक प्रभारी माना जाएगा। जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निबटने तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। इस अवधि में पांच या पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर रोक रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। हथियार लेकर चलने की भी अनुमति नहीं होगी। हालांकि यह आदेश सामाजिक उत्सवों पर लागू नहीं होगा। साथ ही साथ परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए पुलिसकर्मी तथा परीक्षकों को भी इस आदेश से बाहर रखा गया है।
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