महिला की हत्या में रेस्टोरेंट संचालक समेत तीन को उम्रकैद
धनबाद में मां तारा रेस्टोरेंट में पूर्व स्टेशन मास्टर कृष्ण कुमार की पत्नी सुनीता देवी की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीनों दोषियों को उमक्रैद की सजा सुनाई। सभी को 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सुनीता का शव 28 जून 2021 को सेप्टिक टैंक से मिला था।

धनबाद, प्रतिनिधि बरवाअड्डा के कुर्मीडीह स्थित मां तारा रेस्टोरेंट में हुई कालूबथान के तत्कालीन स्टेशन मास्टर कृष्ण कुमार की पत्नी सुनीता देवी (45 वर्ष) की हत्या में शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों दोषियों को उमक्रैद की सजा सुनाई। तीनों को 21-21 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया गया। कोर्ट ने 10 दिसंबर को इस कांड में रेस्टोरेंट संचालक राजगंज कारीटांड़ निवासी आनंद महतो, रेस्टोरेंट के कुक गोविंदपुर संग्रामडीह निवासी राजेश नापित और टुंडी केशका निवासी स्टाफ छोटू महतो को दोषी करार दिया था। 28 जून 2021 को कुर्मीडीह स्थित रेस्टोरेंट के सेप्टिक टैंक से कृष्ण कुमार की पत्नी सुनीता का शव मिला था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम मनीष की अदालत ने नौ गवाहों की गवाही व अन्य साक्ष्य को सही मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। शुक्रवार को कोर्ट में दोनों ओर से सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। आनंद महतो, छोटू महतो और राजेश नापित को धनबाद जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। जल्द ही तीनों को हजारीबाग सेंट्रल जेल भेजा जाएगा। ---- बेरहमी से कर दी गई थी महिला की हत्या आनंद महतो ने नेटवर्किंग के जरिए कृष्ण कुमार को 12 करोड़ रुपए दिलाने का झांसा दिया था। धोखे से कृष्ण और उनकी पत्नी सुनीता से 60 हजार रुपए ठग लिए थे। कृष्ण और सुनीता बार-बार पैसा लौटाने का दबाव बना रहे थे। 19 जून 2021 को सुनीता ने आनंद को धमकी दी थी कि पैसा नहीं दिया तो इसकी शिकायत पुलिस से करेगी। पुलिस के पास जाने की चेतावनी से डर कर आनंद ने अपने कर्मियों के साथ मिल कर सुनीता की हत्या की साजिश रची और शव को छिपाने के लिए सेप्टिक टैंक में डाल दिया।
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