Hindi NewsJharkhand NewsDhanbad NewsCourt Sentences Man to 20 Years for Abducting and Raping Minor in Dhanbad
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद

संक्षेप:

धनबाद में एक कोर्ट ने शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में लेचा मुर्मू को 20 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना सुनाया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 11 दिसंबर 2024 को मामला दर्ज हुआ था।

Feb 10, 2026 02:15 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, धनबाद
share Share
Follow Us on

धनबाद, प्रतिनिधि शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले के नामजद निरसा थाना क्षेत्र निवासी लेचा मुर्मू को 20 वर्ष कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता की शिकायत पर निरसा थाने में 11 दिसंबर 2024 को दर्ज प्राथमिकी हुई थी। लेचा सूचक के घर में हमेशा आता-जाता था। इस दौरान उसने नाबालिग लड़की के साथ दोस्ती कर ली। आरोप है कि दो दिसंबर 2024 को लेचा नाबालिग को बहला-फुसला कर साथ ले गया। खोजबीन के बाद भी अता-पता नहीं चला तो थाने में सूचना दी गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र दायर किया था। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया।