
गोविंदपुर के बाबूजान हत्याकांड लखिंदर को उम्रकैद
संक्षेप: धनबाद में बाबूजान मुर्मू की हत्या के मामले में अदालत ने लखिंदर सोरेन को उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में आया। बाबूजान की हत्या 7 नवंबर 2024 को हुई थी, जब लखिंदर ने उसे गमछे से गला घोंटकर मार डाला।
धनबाद, प्रतिनिधि गोविंदपुर बरमसिया निवासी बाबूजान मुर्मू की हत्या के मामले में सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले के नामजद गोविंदपुर बरमिया निवासी लखिंदर सोरेन को उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 14 नवंबर को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। प्राथमिकी मृतक के भाई सुनील मुर्मू की शिकायत पर आठ नवंबर 2024 को गोविंदपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक सात नवंबर 2024 की शाम करीब आठ बजे बाबूजान शराब पीकर बाड़ू सोरेन के घर पहुंचा तो वहां लखिंदर सोरेन आया और उसने बाबूजान मुर्मू को जान मारने की धमकी दी।

रात के 10 बजे बाबूजान का शव घर की चाहरदीवारी के बाहर मिला। अनुसंधान में यह तथ्य आया कि लखिंदर सोरेन ने गमछे से गला घोंटकर बाबूजान की हत्या की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 12 गवाहों का परीक्षण कराया गया था।

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