नाबालिग से दुष्कर्म में पांडरपाला के युवक को 20 साल कैद
किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में, जिला न्यायालय ने आदिल अंसारी को 20 वर्ष की कैद और 45,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला 25 जनवरी 2025 को हुआ, जब आरोपी ने किशोरी को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया।

किशोरी का अपहरण कर उसके साथ छेड़खानी व दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने भूली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला बी पॉलीटेक्निक निवासी आदिल अंसारी को 20 वर्ष की कैद व 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया। प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर भूली ओपी में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 25 जनवरी 2025 को आदिल अंसारी नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। पीड़िता के परिजनों ने 26 जनवरी 2025 को दोनों को पकड़ कर भूली पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
अनुसंधान के बाद पुलिस ने आदिल अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया।
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