डीवीसी के संविदा शिक्षक नियमित होंगे

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबाद
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रांची/पंचेत/मैथन/चंद्रपुरा हिटी। हाईकोर्ट ने डीवीसी के स्कूलों में वर्षों से कार्यरत 42 संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शिक्षकों का नियमितीकरण करने का आदेश दिया है और कहा कि उनका लाभ उन तारीखों से दिया जाए, जब शिक्षकों ने अपनी सेवा के दस वर्ष पूरे किए थे।

डीवीसी के संविदा शिक्षक नियमित होंगे

रांची/पंचेत/मैथन/चंद्रपुरा हिटी। हाईकोर्ट ने डीवीसी के स्कूलों में वर्षों से कार्यरत 42 संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षकों का नियमितीकरण करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति दीपक रौशन का आदेश

न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने शिक्षकों की सेवा नियमित करने का आदेश देते हुए कहा कि इसका लाभ उस तारीख से दिया जाए, जब संबंधित शिक्षकों ने अपनी सेवा के दस वर्ष पूरे किए थे। कोर्ट ने डीवीसी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि डीवीसी वैधानिक संस्था है। उसे एक आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवस्था करनी चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लंबे समय तक संविदा पर कर्मचारियों से काम लेना शोषण की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने 2016-17 में डीवीसी की ओर से नियमितीकरण से इनकार करने वाले आदेशों को भी रद्द कर दिया और सभी याचिकाएं मंजूर कर लीं।

शिक्षकों के लाभ

कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी संविदा शिक्षकों को नियमित कर्मचारी मानते हुए सेवा से जुड़े सभी लाभ दिए जाएं। कोर्ट ने यह भी माना कि शिक्षकों की सेवा में गर्मी की छुट्टियों के दौरान जो छोटे-छोटे ब्रेक दिए जाते थे, वे केवल तकनीकी और कृत्रिम थे। कहा कि इन ब्रेक का उद्देश्य नियमितीकरण से बचना था और इससे कर्मचारियों की निरंतर सेवा समाप्त नहीं मानी जा सकती। चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्ति हुई थी।

नियमितीकरण मामले को लेकर संजय कुमार झा, ईशा कुमारी, जय प्रकाश नारायण, शोभा पांडेय, बिमलेश दत्ता मिश्रा, शबनम परवीन और हरेंद्र कुमार सिंह समेत कई शिक्षकों ने याचिका दायर की थी। विज्ञापन जारी होने और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति 2002 से 2005 के बीच की गई थी। इसके बावजूद उन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं दी गई।

चंद्रपुरा में शिक्षकों की स्थिति

इधर, चंद्रपुरा के डीवीसी प्लस टू हाईस्कूल सहित दो मिडिल स्कूलों में कार्यरत कम से कम छह शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकता है। चंद्रपुरा में संविदा पर कार्यरत शिक्षक जयप्रकाश नारायण ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा कि यह शिक्षकों के न्याय की जीत है। उन्होंने बताया कि संविदा पर कार्यरत जो शिक्षक इस मामले में हाईकोर्ट गए हैं उनको लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार चंद्रपुरा में एक, बीटीपीएस में आठ, तिलैया में एक तथा पंचेत में दो शिक्षकों ने मामला दायर किया था।

सामान्य प्रश्न

डीवीसी के शिक्षकों का नियमितीकरण कब किया गया?
कोर्ट ने शिक्षकों का नियमितीकरण करने का आदेश दिया है और कहा कि इसका लाभ उस तारीख से दिया जाए, जब संबंधित शिक्षकों ने अपनी सेवा के दस वर्ष पूरे किए थे।
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