Dhanbad News: ढुलू महतो मामले में गवाह पेश करने का आदेश
Dhanbad News: धनबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर से रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन ने गवाह पेश नहीं किया, जिससे अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया। भाजपा सांसद ढुलू महतो सहित अन्य आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए।

Dhanbad News: धनबाद, प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में शुक्रवार को गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर से रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई हुई। केस अभिलेख अभियोजन साक्ष्य पर निर्धारित था।
गवाह की कमी
अभियोजन ने शुक्रवार को गवाह पेश नहीं किया। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया। भाजपा सांसद ढुलू महतो समेत अन्य आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए। ज्ञात हो कि गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर दीपक कुमार चौहान की शिकायत पर बरोरा थाने में चार मार्च 2022 को 16 नामजद पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि चार सितंबर-2022 की दोपहर एक बजे मुराइडीह कांटा पर ढुलू समर्थक आए और कहा कि विधायक का आदेश है कि जो भी डिपो होल्डर हैं, उन्हें एक हजार रुपए प्रति टन रंगदारी देनी होगी नहीं तो काम नहीं करने देंगे।
जानलेवा हमला
आरोप था कि रंगदारी का विरोध करने पर विधायक समर्थकों ने उसपर जानलेवा हमला कर दिया। अजय महतो ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाल कर उनपर चला दी, जिसमें वे बाल-बाल बच गए। आरोप था कि प्रकाश साव, मदन साव, शंकर मंडल, कपिल यादव, विनोद महतो, कमलेश चौहान उर्फ मंटू, महेंद्र चौहान, शिवशंकर चौहान, शत्रुघ्न चौहान, ओमप्रकाश चौहान, टींकू लाला, विजय मंडल, अमर रविदास, पवन गांधी समेत 30-40 अन्य लोगों ने हरवे-हथियार से लैस होकर जान मारने की नीयत से उनपर हमला कर दिया। हमले में वे घायल हो गए। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 16 आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप-पत्र समर्पित किया था.


