टायर दुकान पर फायरिंग मामले में मेजर की जमानत अर्जी रद्द
मटकुरिया के टायर शोरूम पर रंगदारी के लिए फायरिंग के मामले में सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। इस मामले में 28 मार्च 2022 को फायरिंग हुई थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रिंस खान का नाम भी इस मामले में शामिल है।

मटकुरिया स्थित टायर शोरूम पर रंगदारी के लिए फायरिंग करने के तीन वर्ष पुराने मामले में प्रिंस खान के करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर की जमानत अर्जी गुरुवार को अदालत ने खारिज कर दी। सैफी की ओर से अधिवक्ता शाहनवाज ने अदालत में दलील दी। एपीपी ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेएम ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इस मामले में छह मई को उसका रिमांड किया गया था। प्राथमिकी भूली रोड अली नगर निवासी शाहनवाज अख्तर की शिकायत पर 29 मार्च 2022 को दर्ज की गई थी। आरोप था कि 28 मार्च 2022 की सुबह 11.55 बजे वह मटकुरिया स्थित अपने टायर शोरूम में बैठे थे।
वहां उनके अन्य कर्मचारी भी थे। अचानक बैंकमोड़ की तरफ से बाइक पर सवार होकर दो हमलावर उनकी दुकान के सामने आए और फायरिंग कर दी। फायरिंग से शोरूम का शीशा टूट गया था। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शूटर को गिरफ्तार किया था। शूटर के स्वीकारोक्ति बयान में कुख्यात प्रिंस खान और सैफी सहित अन्य अपराधियों का नाम आया था।
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