नाबालिग के अपहरण में युवक दोषी, सजा 13 को

Apr 09, 2026 02:39 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, धनबाद
share

धनबाद में अदालत ने शादी की नीयत से 15 वर्षीय नाबालिग के अपहरण के मामले में इसराफिल को दोषी ठहराया। पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लड़की 10 फरवरी, 2025 को शादी समारोह में जाने का कहकर घर से निकली थी और लौटकर नहीं आई। पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

नाबालिग के अपहरण में युवक दोषी, सजा 13 को

धनबाद, प्रतिनिधि। शादी की नीयत से 15 वर्षीया नाबालिग के अपहरण के मामले में अदालत ने बुधवार को कतरास निवासी इसराफिल को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 13 अप्रैल निर्धारित की गई। पीड़िता के पिता ने इसराफिल के खिलाफ कतरास थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा गया कि 10 फरवरी-2025 को उनकी नाबालिग पुत्री शादी समारोह में जाने की बात कहकर घर से निकली। वह लौट कर नहीं आई। खोजबीन करने पर पता चला कि उनके मोहल्ले में अपने नाना के घर रहने वाला इसराफिल भी घर से गायब है। इससे पूर्व उससे कहा गया था कि वह अपनी पुत्री की शादी इसराफिल से करवा दे नहीं तो मोहल्ले में अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा।

कांड दर्ज करने के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने अभियोजन का संचालन कर पीड़िता व उसके परिवार के सदस्यों की गवाही अदालत में करवाई।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।